Resources in Hindi
 

कोब्ब काउंटी

  • डाक से : Cobb County Board of Elections and Registration, P.O. Box 649, Marietta, GA 30061-0649

  • फैक्स से : (770) 528-2458 or (770) 528-2519

  • ई-मेल से : absentee@cobbcounty.org

  • व्यक्तिगत रूप से : Cobb County Board of Elections and Registration, 736 Whitlock Ave., Suite 400, Marietta, GA 30064


डेकाल्ब काउंटी


फॉर्सिथ काउंटी

  • डाक से : Forsyth County Voter Registrations & Elections, 1201 Sawnee Dr., Cumming, GA 30040

  • फैक्स से : (770) 886-2825

  • ई-मेल से : voter@forsythco.com

  • व्यक्तिगत रूप से : Forsyth County Voter Registrations & Elections, 1201 Sawnee Dr., Cumming, GA 30040


फुल्टन काउंटी


गविननेट्ट काउंटी

  • डाक से : Gwinnett County Voter Registrations & Elections, 455 Grayson Hwy, Suite 200, Lawrenceville, GA 30046

  • फैक्स से : (678) 226-7208

  • ई-मेल से : absentee@gwinnettcounty.com

  • व्यक्तिगत रूप से : Voter Registrations & Elections Division, 455 Grayson Hwy, Suite 200, Lawrenceville, GA 30046


सूचीबद्ध काउटियों में से किसी के भी निवासी नहीं है, अपने स्थानीय मतदान कार्यालयों की सम्पर्क-जानकारी के लिए इस साइट पर जाएँ : 


डाक के तारीख से मतदान करें

  • आप एक दूरस्थ मतपत्र का अनुरोध मतदान के 180 दिनों पहले से कर सकते हैं 

  • मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतपत्र के अनुरोध करने की अंतिम तिथि मतदान के पूर्व की आखिरी शुक्रवार है। 

  • कानून के हिसाब से, दूरस्थ मतपत्र को मतदान के एक दिन पूर्व डाक से नहीं भेजा जा सकता है इसीलिए अपने अनुरोध को यथशीघ्र प्रस्तुत करें 


तृतीय-पक्ष के अनुरोधों एवं प्रस्तुतियाँ 

  • मतदाता के लिए अपनी ओर से दूरस्थ मतपत्र का अनुरोध तृतीय-पक्ष कर सकता है, यदि: 

    • मतदाता अस्थाई रूप से देश या नगरपालिका से बाहर रहता हो अथवा 

    • मतदाता दिव्यांग हो

  • यदि एक मतदाता पात्र है तो निम्नलिखित वयस्क सम्बन्धी: पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, दादा, पोते, भाई, चाची, चाचा, भतीजी, भतीजे और ससुराल के (माँ-, पिता-, बहन-, भाई-, बेटी- और बेटा-), संतोषजनक सम्बन्ध के साक्ष्य प्रस्तुत करके, अन्य मतदाता के एवज में एक दूरस्थ मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं।

  • मतदाता एक तृतीय पक्ष को उसके बदले दूरस्थ मतपत्र को वापस करने के लिए नामित कर सकता है, यदि:  

    • मतदाता दिव्यांग है और 

    • नामित तृतीय पक्ष या तो एक सम्बन्धी है (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) अथवा मतदाता के साथ एक हीं घर में रहता है।


मतदाता सुरक्षा सूचना

मतदान करते समय किसी भी समस्या का अनुभव होने पर आप (866) 687-8683 पर कॉल कर सकते हैं।


अगर आप किसी से हिंदी में बात करना चाहते हैं तो (888) 274-8683 पर कॉल करें।


व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के अनुदेश 

  1. जब आप अपने निर्दिष्ट स्थान पर प्रवेश करते हैं तो आपको मतदाता कर्मी द्वारा अभिवादित किया जाएगा।  

  2. आप सरकार द्वारा जारी किए अपने फोटो पहचान-पत्र को मतदान कर्मी को देंगे जो इसे अपने मतदान पैड से स्कैन करेगा।  

  3. आप मतदान पैड पर अपने जानकारी की समीक्षा करेंगे और स्टाइलिश कलम से अपने नाम से हस्ताक्षरित कर अपने जानकारी की पुष्टि करेंगे। मतदान कर्मी आपके पहचान पत्र को वापस करेंगे।  

  4. मतदान कर्मी के आपके जानकारी की पुष्टि करने के बाद, आपको एक मतदाता परिचय पत्र प्राप्त होगा। अब आप मतदान करने के लिए तैयार हैं!

  5. एक मतदान कर्मी तब आपको अपने निजी मतदान केंद्र में एक टच स्क्रीन और प्रिंटर पर ले जाएगा।

  6. मतदान शुरू करने के लिए, आप अपने मतदाता परिचय पत्र के तीर के निशान वाले भाग को टच स्क्रीन के निचले क्षेत्र में डालेंगे।  

  7. टच स्क्रीन आपको मतपत्र के माध्यम से निचले दाईं ओर संकेत देगा। अपने चुनाव का चयन करने के लिए ऊंगली का इस्तेमाल करें। 

  8. मतपत्र के अंत में, अपने चुनाव की समीक्षा करें। टच स्क्रीन पर प्रिंट पर दबाएँ और आपका मतपत्र आपके मतदान केंद्र में प्रिंट हो जाएगा। 

  9. मुद्रित मतपत्र की समीक्षा करने के लिए समय लें। अपने मतदाता परिचय पत्र को हटाएँ और मतदान स्थान के स्कैन वाले स्थान पर जाएँ। 

  10. स्कैनर पर लगा एक स्क्रीन आपको प्रदर्शित करेगा कि कैसे आपके मतपत्र को डालना है। आप अपना मतपत्र डाल चुके हैं! 

  11. अपने मतदाता परिचय पत्र को सौंप दें और अपना मतदाता स्टीकर प्राप्त करें। आप उस स्टिकर को गर्व से यह मानते हुए पहन सकते हैं कि आपका वोट सुरक्षित रूप से डाला जा चुका है। 


यदि आपके पास और प्रश्न हैं, तो Syeda को syeda@asianamericanadvocacyfund.org पर ईमेल करें या उसे (919) 893-8552 पर कॉल करें।